बुलंदशहर- उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में पिछले साल हुई हिंसा मामले में अब आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई है। बुलंदशहर हिंसा मामले में राज्य की योगी सरकार ने करीब 44 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाने की मंजूरी दे दी है। पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश कर दिया है।
गोकशी के शक में हुई थी हिंसा
बता दें कि पिछले साल 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना में गोकशी के शक में हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी। हिंसा में एक सुमित नाम का युवक भी मारा गया था।
44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
वहीं, बुलंदशहर हिंसा मामले में जांच अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा का कहना है कि मुझे प्रशासन से 44 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की अनुमति मिल गई है। आज मुझे स्वीकृति पत्र मिला है, जिसे कोर्ट में जमा कर दिया गया है। पुलिस ने इस केस को लेकर 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना स्याना क्षेत्र के चिंगरावटी में सोमवार को गौहत्या की अफवाह पर जमकर बवाल हुआ था। गौहत्या की अफवाह पर कुछ संगठनों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस पर पथराव किया थी आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी फूंक डाली थी। इस दौरान इस्पेंक्टर सुबोध कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक युवक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।