नई दिल्ली: E-Challan: परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के अनुसार, राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को अपराध करने के 15 दिनों के भीतर अपराधी को यातायात उल्लंघन नोटिस भेजना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटान तक संग्रहित किया जाना परिवहन मंत्रालय ने किया ट्वीट,15 दिनों के भीतर अपराधी को यातायात उल्लंघन नोटिस भेजना होगा चाहिए। इससे पुलिसकर्मी फोटो खींचकर अपराधियों का चालान नहीं कर सकेंगे। इसके बजाय उन्हें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी। परिवहन मंत्रालय ने नए ट्वीट में कहा, “अपराध की सूचना अपराध के घटित होने के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहित किया जाएगा।”
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E-Challan: इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों में कई तकनीकें शामिल
आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों में स्पीड कैमरा, क्लोज़-सर्किट टेलीविज़न कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR), वेट-इन मशीन (WIM) और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य कोई तकनीक शामिल है। मंत्रालय ने कहा, “राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिसूचना में उल्लिखित 132 शहरों सहित कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में इस तरह के उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों पर उच्च जोखिम वाले गलियारों में और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर रखा जाए।”
E-Challan: फुटेज का उपयोग यातायात उल्लंघन पर चालान जारी करने के लिए होगा
परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण को इस तरह से रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी रुकावट, लाइन-ऑफ-विज़न के मुद्दों या यातायात प्रवाह में बाधा उत्पन्न न हो। स्थान, तिथि और समय बताने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण की फुटेज का उपयोग निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन नहीं चलाने, अनधिकृत स्थान पर वाहन को पार्क करने और हेलमेट न पहनने पर चालान जारी करने के लिए किया जा सकता है। फुटेज का उपयोग लाल बत्ती कूदने, स्टॉप साइन का उल्लंघन करने, ड्राइविंग करते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग करने, कानून के विपरीत अन्य वाहनों को ओवरटेक करने और अन्य यातायात उल्लंघनों के लिए चालान जारी करने के लिए भी किया जा सकता है।