जनतंत्र डेस्क Ranjit murder case: रंजीत मर्डर केस में डेरा प्रमुख राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राम रहीम के साथ साथ अन्य चार लोगों को भी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसे जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि अभी अदा करनी होगी। बाकी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गुरमीत पर लगाए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। डेरा प्रबंधक रंजीत की हत्या में 8 अक्टूबर को कोर्ट ने राम रहीम को दोषी माना था। वहीं, सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी।
रंजीत मर्डर मामले का दोषी राम रहीम सोमवार की सुनवााई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। गौरतलब है इस मामले में सजा का ऐलान पहले 12 अक्टूबर को किया जाना था लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला 18 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। 8 अक्टूबर को विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में IPC की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराया था।
Ranjit murder case: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
साल 2017 में राम रहीम को बलात्कार के मामले में दोषी करार देने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। राम रहीम के समर्थकों ने उपद्रव मचाया जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसीलिए राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई से पहले और बाद सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी जाती है। रंजीत मर्डर केस में भी सजा सुनाए जानेसे पहले सुरक्षा बड़ा दी गई। एहतियातन पंचकुला में धारा 144 भी लागू कर दी गई।
CBI ने मांगी थी सजा ए मौत
रंजीत हत्याकांड में राम रहीम और अन्य चार को दोषी ठहराए जाने के बाद सीबीआई ने कोर्ट से रा रहीम को सजा ए मौत देने की मांग की थी। सोमवार को सजा का ऐलान करते हुए कोरेट ने राम रहीम समेत पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
राम रहीम की दया याचिका खारिज
दो अनुयायियों के दुष्कर्म मामले में राम रहीम पहले से जेल की हवा खा रहा है। रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए राम रहीम ने कोर्ट में दया की गुहार लगाई थी। दया याचिका में राम रहीम ने अपने स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया। राम रहीम ने कहा कि वह आंख, गुर्दे और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उनपर दया की जाए। सीबीआई ने डेरा प्रमुख की दया याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने दलीली दी कि अपराधी का क्रिमिनल रिकॉरेड रहा है। इसलिए उसे अधिकतम सजा दी जाए।
साल 2002 तारीख 10 जुलाई, जब डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई। दरअसल, डेरा प्रमुख को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों पर केस दर्ज किया था। गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण के मामले में पहले ही 20 साल की सजा हो चुकी है। वहीं, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम उम्रकैद की सजा सुनारिया जेल में काट रहा है।