जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के लिए अपमानजनक टिप्पणी के आरोप हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने महिला को 20 साल की सजा के साथ सजा ए मौत का फरमान सुनाया है।
रावलपिंडी में सेशन कोर्ट ने महिला को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा महिला को डेढ़ लाख रूपए का जुर्माना और 20 साल की जेल भी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, अतीका अनीक अहमद नाम की मुस्लिम महिला कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई। इसलिए उनको ईशनिंदा में दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट ने कहा, यह साबित हुआ है कि अतीका अनीक ने पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी आएशा को लेकर व्हाट्सऐप पर ऐसे संदेश भेजे जो आपत्तिजनक थे।
रावलपिंडी के एक पुलिस स्टेशन में 13 मई 2020 को हसनात फारुख नाम के शख्स ने अतीका अनीका पर ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के वक्त महिला के वकील ने कहा था, अभियुक्त की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने महिला के मानसिक हालत की जांच के निर्देश दिए थे। जो अभी तक लंबित है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून बेहद सख्त है। सैन्य तानाशाह जनरल जिया-उल-हक ने 1980 के दशक में यह कानून देश में लागू किया था।