जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: चर्चित शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बुधवार को उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।
इंद्राणी के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार हैं। इसके साथ ही वह पिछले कई साल से जेल में हैं। लेकिन पिछले 11 महीनों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि 237 गवाहों में से 68 की जांच की गई। लेकिन उन्हें पिछले कई साल से कोई तक पैरोल नहीं मिली।
सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि पैरोल क्यों नहीं दी गई। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने पैरोल नहीं ली। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को पहले ही जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई ने की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अगर अभियोजन पक्ष की ओर से 50 प्रतिशत गवाहों को छोड़ भी दिया जाता है, तो भी मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा। वह 6.5 साल से जेल में हैं।