नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस और ‘मुसाफिर’ फिल्म के ‘साकी-साकी’ से चर्चा बटोरने वाली कोयना मित्रा को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। कोयना को ये सजा एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में सुनाई है। इसके साथ ही कोयना को शिकायतकर्ता को ब्याज समेत 4.64 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि पूनम सेठी ने कोयना मित्रा के खिलाफ 2013 में चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था। सेठी का कहना था कि कोयना ने उनसे 22 लाख रुपये उधार लिए थे। इसी रकम को लौटाने के लिए कोयना ने पूनम को 3 लाक का चोक दिया था, जो बाउंस हो गया।
चेक बाउंस होने के बाद पूनम सेठी ने कोयना के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हालांकि, कोयना ने खुद पर लगे इल्जाम को गलत बतलाया था और कहा था कि सेठी के पास उधार देने की क्षमता ही नहीं थी। सेठी ने उनके चेक्स चुरा लिए थे।
कोयना ने इस मामले पर कहा, “ये केस एकदम झूठा है और मुझे फंसाया जा रहा है। कोर्ट में मेरे वकील मौजूद नहीं थे, इसलिए मेरी बात को बिना सुने ही फैसला सुना दिया गया। हम कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करेंगे, मेरे वकील इसपर काम कर रहे हैं।”