नई दिल्ली : कल रात पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई की तरफ से पांच दिनों की रिमांड की मांग की गयी है, जबकि चिदंबरम के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए जमानत की मांग की है. दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब कुछ ही देर बाद फैसले का एलान हो सकता है.
बता दें कि सीबीआई की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि चिदंबरम ने सरकारी पद का दुरूपयोग किया है, लिहाज़ा उनकी पांच दिनों की रिमांड चाहिए, जिससे पूछताछ किया जा सके. सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि INX मीडिया ने गलत तरीके से FDI वसूल की है, जो कि FIPB के नियमों का उल्लंघन है. चिदंबरम की वजह से INX मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया. मेहता ने अदालत से कहा कि किसी व्यक्ति का चुप रहना उसका अधिकार है, लेकिन जानबूझ कर सवालों को टालना गलत है. उन्होंने कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए चिदंबरम की कस्टडी जरूरी है.
पी. चिदंबरम की तरफ से दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार नहीं किया. कपिल सिब्बल ने कहा कि केस के अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, ऐसे में इन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए. पी. चिदंबरम के केस में अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई का पूरा मामला इंद्राणी मुखर्जी के सबूतों और केस डायरी पर आधारित है. उन्होंने कहा कि चिदंबरम को सिर्फ एक अप्रूवर के बयान पर गिरफ्तार किया गया है. अप्रूवर का बयान स्टेटस होता है, सबूत नहीं.