नई दिल्ली : नोएडा-ग्रेटर नोएडा से जा रहे श्रमिकों को रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने मकान मालिकों के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सभी मकान मालिकों के लिए आदेश जारी किया है कि कोई भी मकान मालिक अगले एक महीने तक किसी किराएदार से किराया नहीं लेगा। अगर किसी मकान मालिक ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे एक साल की जेल होगी। और कार्यवाही भी हो सकती है।
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पुरे देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ है, लॉकडाउन के चलते इनका काम बंद हो गया है और ये लोग किराया देने में असमर्थ हैं। ऐसे में कई लोगों के मकान मालिक उन्हें घर से निकाल रहे हैं, जिससे इन्हें काफी परेशानी हो रही है और उनके पास घर जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नही है।
जिलाधिकारी बीएन सिंह का आदेश
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने आदेश जारी किया है अगले एक महीने तक कोई मकान मालिक किराएदारों से किराया नहीं मांगेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक साल तक सजा और अर्थदंड या दोनों का प्रवाधान है।
इस नम्बर पर शिकायत दर्ज करें
बता दें इस आदेश में साफ साफ कहा गया है अगर किसी के जान – माल को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो उसे 2 साल की सज़ा दी जाएगी और कार्यवाही भी होगी साथ ही जो ऐसे कारणों से प्रभावित व्यक्ति है इस नम्बर पर अपनी पर 0120-2544700 शिकायत दर्ज करा सकते हैं