नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी विभाग को एक आदेश जारी किया है। उन्होंने लाइसेंस वाली खुली शराब की बोलत को तीन से आठ दिनों के अंदर इस्तेमाल करने का आदेश दिया। सीएम ने ये कदम मिलावट और गोरखधंधों को बंद करने के लिए उठाया। सरकार का ये आदेश 31 अगस्त से लागू हो जाएगा।
सीएम केजरीवाल ने आदेश दिया कि बीयर, वाइन और शैंपेन की खुली बोतलों को 3 दिनों के भीतर खत्म करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि 1500 रुपए तक की शराब बोतलों को 5 दिनों के अंदर बेचना होगा। वहीं, 1500 रुपए से लेकर 6000 रुपए बोतल वाली शराबों का इस्तेमाल 8 दिनों तक ही होगा। इसके साथ ही बार में शराब तय सीमा के भीतर ही परोसी जाए।
केजरीवाल को शिकायत मिली थी कि ऐसी बोतलों में मिलावट हो रही है। साथ ही शराब में गोरखधंधा चल रहा है। कई बार नियमों तो ताक पर रखकर पुराने स्टॉक की बजाए नए स्टॉक को पहले इस्तेमाल करते थे। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है।