Money Laundering Case में D. K. Shivakumar को मिली जमानत
Money Laundering Case में कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। अदालत ने 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी है। वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे मुलाकात
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को डीके शिवकुमार से मिलने के लिए सुबह नौ बजे करीब तिहाड़ जेल पहुंची थीं। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे मुलाकात के दौरान बातचीत हुई। बता दें कि सोनिया कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवकुमार का हाल-चाल जानने के साथ-साथ एकजुटता जताने के लिए गई थीं।
‘राजनीतिक मुद्दे अलग हैं और निजी रिश्ते अलग
इससे पहले सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल के नेता एचडी शिवकुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने कहा था, ‘राजनीतिक मुद्दे अलग हैं और निजी रिश्ते अलग हैं। यह मेरी निजी मुलाकात है आपसे ।
डीके शिवकुमार साल 2016 में नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और ईडी के निशाने पर थे। 2 अगस्त, 2017 में उनके नई दिल्ली के फ्लैट की तलाशी जब आयकर विभाग ने ली तो वहां से 8.59 करोड़ रुपये नगद मिले जिसे विभाग ने जब्त कर लिया।
भारतीय दंड संहिता के धारा
आयकर विभाग ने उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आईटी (इनकम टैक्स) एक्ट की धारा 277 और 278 और भारतीय दंड संहिता के धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए है।
नई दिल्ली में कर्नाटक भवन का एक कर्मचारी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करवाया था। शिवकुमार कि गिरफ्तारी के बाद समर्थक में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था.