नई दिल्ली : कोरोना के कहर से पूरे देश में हाहाकर मचा हुआ हैं इस बीच पूरे देश को लॉकडाउन (India Lockdown News)किया हुआ है एक तरफ जहां लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के डॉक्टर नर्स जितने भी कर्मचारी हैं सभी दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए उनकी जान बचाने के लिए।
India Lockdown News today
आपको बता दें कि इन दिनों देश के कई राज्यों से डॉक्टर, नर्स और पुलिस पर हमला ( India Lockdown News)करने की घटनाएं सामने आ रही हैं इस दुविधा को देखते हुए भारत सरकार आज उनकी सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाई हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में आज 123 साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला किया गया और हेल्थकर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और अन्य हेल्थकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है।
वहीं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी है, अध्यादेश में मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा, 30 दिन में जांच पूरी कर ली जाएगी होगी और फैसला एक साल के अंदर आ जएगा।
दरअसल, कोरोना काल में कोरोना कर्मवीर बनकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है और हमला करने वालों को साफ कह दिया कि अब और बर्दाश्त नहीं।
मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव का अध्यादेश जारी किया था, इस अध्यादेश की खास बातें
– अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा.
– इस पूरे मामले की 30 दिनों में जांच पूरी होगी और एक साल में फैसला आएगा.
– हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
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– घटना की गंभीरता के आधार पर 50, 000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा.
– गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है.
– गंभीर मामले में 1 लाख से 7 लाख तक जुर्माने का प्रावधान होगा.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा था कि अगर हमलावरों ने स्वास्थ्यकर्मियो की गाड़ी या दूसरी किसी चीज का नुकसान किया तो उनसे बाजार वैल्यू से दोगुनी कीमत वसूल की जाएगी. अंग्रेजों के जमाने में बने 123 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव करके सरकार ने बड़ा संदेश दिया है।