नई दिल्ली: कर्नाटक में पिछले दो सप्ताह से चल रहे सियासी घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार को बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने की खुली छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये स्पष्ट है कि गुरुवार को फ्लोर टेस्ट अवश्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ किया कि बागी विधायकों पर विधानसभा में जाने को लेकर कोई दबाव नहीं है। इसी बीच बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके पास नंबर हैं और मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे।
अदालत के फैसले के बाद स्पीकर रमेश कुमार का कहना है कि वह कानून के हिसाब से ही अपना निर्णय लेंगे।
Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: I will take a decision that in no way will go contrary to the Constitution, the Court and the Lokpal. pic.twitter.com/p0QcgBJkPB
— ANI (@ANI) July 17, 2019
बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस और जेडीएस के कुल 16 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। इनमें से 13 कांग्रेस और 3 जेडीएस के थे। इन विधायकों के इस्तीफे को स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया था। जिसके बाद 10 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के खिलाफ याचिका दायर की थी। विधायकों ने स्पीकर पर उनका इस्तीफा ना स्वीकारने का आरोप लगाया था। हालांकि, स्पीकर की तरफ से कहा गया था कि अभी इन विधायकों पर अयोग्यता का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मसले पर तीखी बहस हुई थी।