नई दिल्ली: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में आज नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) में सुनवाई होनी है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है, जिसे भारत ने आईसीजे में चुनौती दी है।
इस मामले में पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि देश के कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक आईसीजे कुलभूषण जाधव को रिहा करने के भारतीय अनुरोध को ठुकरा देगा। इस मामले की सुनवाई के लिए पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम हेग पहुंच चुकी है।
बता दें कि पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद पाक की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को मौत की सजा सुनाई थी। उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और आईसीजे में पाक के इस फैसले को चुनौती दी थी।
वहीं, इस पर भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव रिटायरमेंट ले चुके थे और वे बिजनेस के सिलसिले में ईरान गए थे, जहां से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने उनको अगवा कर लिया था। भारत ने आईसीजे में भूषण की इस सजा के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश यूसुफ की अध्यक्षता वाली आईसीजे की 15 सदस्यीय पीठ ने भारत और पाकिस्तान की दलीलें सुनने के बाद 21 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।