Lockdown 4.0 : दो हफ़्तों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या हैं guidelines
कोरोना वायरस के बढ़ते क़हर को देहाते हुए देशभर में सख्ती से लॉकडाउन 4.0 को लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी की है जिसमे ,सख्ती पर ज़ोर दिया गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है।
अब जोन का फैसला राज्य सरकार के हाथ में
देशभर के हाई रिस्क कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाएगा। इससे पहले देश में कोरोना के मरीजों को देखते हुए अलग अलग जोन में बाँट दिया गया था। जोन के आधार पर क्षेत्रो में रियायतें दी गई थी। लॉकडाउन४ के दौरान छोटे दूकान पर फैसला राज्य सरकारें तय करेंगी। लेकिन , सभी संस्थान , माल्स और आवागमन बंद रहेगा। किसी भी इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटना है, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी।
MHA issues order to further extend #lockdownindia till 31.05.2020, to fight #COVID19
New guidelines have permitted considerable relaxations in #Lockdown4 restrictions. States to decide various zones, taking into consideration parameters shared by @MoHFW_INDIA#IndiaFightsCOVID19 pic.twitter.com/AeMHvowaaH— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 17, 2020
कंटेनमेंट जोन की निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की
रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन की निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी। लेकिन , उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामों को करने की इजाजत दी जाएगी और किसी भी प्रकार की आवाजाही या भीड़ नहीं होगी।
ये हैं गाइडलाइन्स की मुख्या बातें –
- कंटेनमेंट जोन में रखी जाएगी कड़ी निगरानी
- इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटना है, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी
- मेडिकल इमरजेंसी, दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति की स्थिति में बाहर निकलने की इजाजत होगी.
- कंटेनमेंट जोन में सघन तौर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी.
- स्वास्थ्य कर्मी हर घर के संपर्क में बने रहेंगे , लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी भी रखी जाएगी.
- गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी घरेलू, इंटनेशनल उड़ानें रद्द रहेंगी.
- सभी माल्स और शॉपिंग काम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
- स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
- किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं होगा। छोटी शॉप के खोलने या न खोलने का फैसला राज्य सरकार के हाथ में होगा
- मेट्रो सेवा भी बंद रहेगा
नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश
18 मई से लॉकडाउन 4.0 के शुरू होने के साथ ही 7 बजे से लेकर 7 बजे सुबह तक किसी भी तरीके के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी. स्थानीय अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी करना होगा. वे अपने क्षेत्राधिकार में इसका पालन कराएंगे. कानूनी प्रावधान के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, सीआरपीसी की धारा 144 भी लगाई जा सकती है.