नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि ये आरक्षण रेस्ट्रोपेक्टिव प्रभाव से लागू नहीं होगा। दो हफ्तों बाद इस मामले पर सुनवाई होगी।
Maratha Reservation case: Supreme Court refuses to stay Maratha reservation, However, SC said, 'we will hear the appeal for quashing of reservation for Maratha for admission in educational institution and government jobs' pic.twitter.com/215aECKFyk
— ANI (@ANI) July 12, 2019
बता दें महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण को बरकरार रखने वाले आदेश के खिलाफ क एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50% कैप का उल्लंघन हुआ है।
27 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला
गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 जून को फैसला सुनाया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के रूप में वर्गीकृत करके राज्य सरकार द्वारा समुदाय को दिया गया आरक्षण मान्य है। कोर्ट के आदेश के आधार पर सरकारी नौकरियों की भर्ती में 13 फीसदी और शैक्षणिक संस्थानों में सभी सीटों के 12 फीसदी पदों को मराठा समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है।