नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद अब मथुरा से मस्जिद हटाने की मांग तेज हो गई है (Mathura Land Dispute), जिसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो मथुरा की एक अदालत ने शुक्रवार के भगवान कृष्ण मंदिर से सटे एक मस्जिद को हटाने के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी, इस याचिका में कहा गया है की श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए, साथ ही मस्जिद समिति और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को अवैध बताया है।
यह समझौता 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह मस्जिद के बीच हुआ था, इस समझौते के अनुसार, मस्जिद जितनी जमीन में बनी है, बनी रहेगी लेकिन अब ये दलील दी जा रही है कि जिमीन पर मस्जिद स्थित है, वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, ऐसे में यह समझौता गलत है. इसलिए उसे निरस्त किया जाए और मस्जिद को हटाया जाए और वह भुमि मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाए।
इस मामले के याचिकाकर्ताओं का कहना है की हमारी अपील को स्वीकार कर लिया गया है, जिला जज से जितने भी विपक्षी थे, उन्हें नोटिस जारी किया गया है । अब इस मामले में मस्जिद पक्ष को जवाब देना है, कोर्ट अब इस मामले पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगी।
आपको बता दे की ये मामला पहली बार 26 सितंबर को सामने आया था, जब भक्तों के एक समूह ने सिविल कोर्ट का रुख किया, जिसमें मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी, भक्तों का कहना है की 17 वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तबाह कर दिया गया था ।