Nirbhaya Case : दोषियों को अलग-अलग फांसी देने पर आज Supreme Court में सुनवाई
नई दिल्ली : निर्भया (Nirbhaya Case) के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, दरअसल, निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है, न्यायमूर्ति सुरेश कैत की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि दोषियों को फांसी अलग-अलग देने के बजाय एक साथ ही दी जाएगी, सभी दोषियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक हफ्ते के अंदर सभी कानूनी उपाय पूरे करें,पीठ ने कहा है कि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।
Nirbhaya Case में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की है याचिका दायर
बता दें, केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी न्यायिक प्रक्रिया का गलत फायदा उठा रहे हैं, लिहाजा जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है,या किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका लंबित नही हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए, किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती. हालांकि, कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया, कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि निर्भया के दोषियों को अब जल्द ही फांसी मिल सकेगी।
- अलग- अलग फांसी देने पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
- निर्भया दोषियों को अलग- अलग फांसी देने पर आज सुनवाई
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की है याचिका दायर
- हाईकोर्ट ने केंद्र की याचिका को किया था खारिज
बता दें कि निर्भया (Nirbhaya) के दोषियों की फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक के फैसले को केंद्र और तिहाड़ जेल प्रशासन ने बीते शनिवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज यानि रविवार के लिए तय की, शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों दोषियों से जवाब मांगा था न्यायमूर्ति सुरेश कुमार की पीठ ने केंद्र और तिहाड़ प्रशासन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।