नई दिल्ली : पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला जब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहुंचा था, तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत के पक्ष में फैसले सुनाते हुए कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाते हुए उन्हें काउंसलर एक्सेस दिए जाने का आदेश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश पर एक बार कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिला, लेकिन दूसरी बार उन्हें काउंसलर एक्सेस दिए जाने से पाकिस्तान ने इंकार कर दिया है।
बता दें कि दो सितंबर को पाकिस्तान ने पहली बार जाधव को राजनयिक पहुंच दी थी। जाधव से मुलाकात इस्लामाबाद में स्थित पाक विदेश मंत्रालय के मुख्य भवन में होनी थी। मगर, ऐन वक्त पर पाक ने मिलने के स्थान को बदल दिया था। जगह के बारे में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कोई जानकारी नहीं दी गई। भारत की मांग के मुताबिक राजनयिक पहुंच की इजाजत बिना किसी शर्त के दी गई थी। पूरी प्रक्रिया में सीसीटीवी का भी इस्तेमाल किया गया।