अयोध्या: सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद मामले में आज सोमवार से आखिरी दौर की सुनवाई शुरू कर रहा है।इस सुनवाई से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने अयोध्या जिले में धारा 144 लागू कर दी है जोकि संभावित फैसले को लेकर 10 दिसंबर तक जिले में लागू रहेगी।वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आयोध्या मामले की सुनवाई 17अक्टूबर तक समाप्त होगी।
प्रशासन ने जिले की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करने का फैसला लिया है।जिसके लिए जिले के 200 स्कूलों को आरक्षित करा दिया गया है।वहीं दिवाली त्यौहार के समय अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए धारा 144 का असर नहीं रहेगा।अयोध्या विवाद मामले पर जिलाधिकारी के आदेश अनुसार दीपावली,चेहल्लुम और कार्तिक मेले को लेकर 2 महीने तक अयोध्या जिले में धारा 144 लागू रहेगी।
प्रशासन द्वारा आयोध्या मामले में धारा 144 लागू करने के फैसले के बाद विश्व हिंदू परिष्द दिपावली में गर्भग्रह में दिपक जलाने की अनुमति मांगी है।तो वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने नमाज़ अदा करने की अनुमति मांगी है।ये दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांग को लेकर अडे़ हुए है इन मांगों पर आखिरी फैसला डीएम का होगा।वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आयोध्या में दिपावली मनाने की तैयारी पूरी होने पर है।