नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 45 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को बाकी लंबित प्रोजेक्ट पूरे करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने RERA के तहत आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों के पंजीकरण को भी रद्द कर दिया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि आप यह बताएं कि साल 2009 में जमीन के आवंटन के बाद 10 प्रतिशत भुगतान किया गया, उसके बाद बिल्डर ने आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं किया, तो आपने इसे रद्द क्यों नहीं किया?
इसके साथ ही कोर्ट ने प्राधिकरण को ये भी आदेश दिया था कि वह ये बताए कि प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाएगा। इस पर प्राधिकरण ने कहा गया था कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वे इन फ्लैट को तैयार कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालय और आला अधिकारी अपने यहां अधूरे प्रोजेक्टों की 6 महीने के भीतर सारी जानकारी दें। इसके साथ ही फ्लैट खरीदारों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के कानूनी कदम उठाएं।