नई दिल्ली : नए यातायात नियम के तहत जहां हेलमेट, सीट बेलट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंस्युरेन्स को लेकर तगड़ा जुर्माना वसूला जा रहा है, वहीँ अब ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों का भी चालान कटेगा। बता दें कि अन्य नियमों की तरह ड्रेस कोड का नियम भी यातायात नियमों में पहले से दर्ज़ है, लेकिन नए यातायात नियम के लागु होने के बाद अब ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों से भी बढ़ी हुई जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
अक्सर लोगों को लुंगी-बनियान और पैरों में चप्पल पहनकर ड्राइव करते हुए देखा जाता है। ट्रक ड्राइवर अक्सर लुंगी-बनियान में ही ड्राइव करते नज़र आते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर ट्रैफिक पुलिस की नज़र रहेगी और इनका चालान काटा जायेगा। अगर लुंगी-बनियान पहने हुए ड्राइव करते पकडे गए, तो 2000 तक का चालान कट सकता है।
इस बाबत लखनऊ के ट्रैफिक एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि अब ड्राइवरों को फुल पेंट, शर्ट या टीशर्ट और जूते पहनने होंगे। नए एक्ट में स्कूल व्हीकल्स के ड्राइवरों के लिए भी यूनिफार्म का प्रावधान है। पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि ड्रेस कॉड का प्रावधान एमवी एक्ट में 1939 से ही है, लेकिन 1989 में जब इस एक्ट में संशोधन किया गया तो 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब सेक्शन 179 के तहत जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।