नई दिल्ली : Holi 2021 Guidelines: देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना(Corona Cases) मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही हाई अलर्ट पर हैं। कोविड-19 के चलते एक बार फिर लोगों को घरों के भीतर ही होली मनानी पड़ सकती है। कई राज्यों ने अपने यहां पब्लिक प्लेसेज पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। दिल्ली(Delhi) में किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। वहीं मुंबई और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही नियम बनाए गए है। बिहार(Bihar) में होली मिलन समारोह नहीं हो पाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी लोगों से घर के भीतर होली मनाने की अपील हो रही है। बता दें कि भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर का खौफ अब बढ़ता जा रहा है।
Holi 2021 Guidelines: लॉकडाउन का ऐलान
पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47 हजार 262 नए केस दर्ज हुए हैं। यह पिछले 132 दिनों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसके अलावा 275 लोगों की मौत हुई है, जो कि इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए अब तक कई राज्य सरकारें आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी हैं, हालांकि पूर्ण लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार का साफ कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन होने की अभी कोई संभावना नहीं है। देशभर में होली पर राज्यों ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं।
दिल्ली में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइंस
राजधानी दिल्ली में होली, नवरात्रि, शब-ए-बारात समेत अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करने पर पाबंदी है। यानी इकट्ठा होकर होली खेलने की भी इजाजत नहीं है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है।
किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्किट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी। ट्रेनों, बसों और विमानों में भी सख्ती बढ़ा दी जाएगी। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंटिंग के नियमों का सख्ती से पालन होगा। कोरोना के ज्यादा केसलोड वाले राज्यों से आने वालों का कोविड टेस्ट होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। पॉजिटिव होने पर क्वारंटीन किया जाएगा।
मुंबई में भी होली फंक्शंस पर लगी रोक
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सभी प्राइवेट (घरेलू सोसायटीज के भीतर) और सावर्जनिक स्थानों पर होली के आयोजन पर रोक लगा दी है। होलिका दहन और रंग पंचमी आपको घर के भीतर ही खेलनी पड़ेगी। पालघर जिला प्रशासन ने भी ऐसे ही प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
ओडिशा सरकार ने होली को लेकर जारी की गाइडलाइंस
ओडिशा सरकार ने भी इस साल होली से जुड़े समारोहों पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं खेल सकेंगे। घरों में होली खेलने पर कोई रोक नहीं है। राज्य में किसी प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों की अनुमति नहीं होगी।
चंडीगढ़ में भी सरेआम नहीं मना सकेंगे होली
चंडीगढ़ प्रशासन ने होली से जुड़े सभी समारोहों पर रोक का आदेश जारी किया है। यानी होली मिलन समारोह नहीं हो पाएंगे। क्लब्स, होटलों और रेस्तरां में होली पर कोई भीड़ नहीं होगी। उन्हें अपनी सीटिंग क्षमता के 50 फीसद पर संचालन करने को कहा गया है। राज्य में किसी प्रकार की मेला, प्रदर्शनी की इजाजत नहीं होगी। राजनीतिक, समाजिक भीड़ के अलावा शादियों के लिए भी डिप्टी कमिश्नर से अनुमति जरूरी होगी।
मप्र में भी घरों के भीतर मनेगी होली
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से घरों के भीतर होली मनाने की अपील की है। होली के मौके पर कोई मेला नहीं होगा। किसी भी आयोजन में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी की गाइडलाइंस
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को होली मनाने से बचने को कहा है। राज्य में बिना प्रशासन की अनुमति के किसी जुलूस या समारोह की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ जिस राज्य में कोरोना के मामले अधिक है वहां से आने वालों की कोविड टेस्टिंग होगी। प्रदेश में 24 से 31 मार्च के बीच आठवीं तक स्कूलों में होली की छुट्टी रहेगी।
पाबंदियों के साथ मनेगी बिहार में होली
बिहार सरकार ने होली मिलन समारोहों पर रोक लगा दी है। दूसरे राज्यों से आने वालों की एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर जांच की जाएगी। पाबंदियों के बीच होली मनेगी।
गुजरात में भी होली सेलिब्रेशन पर रोक लगी
गुजरात सरकार ने होली को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा कि होली परंपरागत रूप से सीमित रिवाजों के साथ मनाई जा सकती है। रंग वाले दिन सार्वजनिक समारोहों और भीड़ वाले इवेंट्स की अनुमति नहीं होगी।
हरियाणा सरकार ने भी नई गाईडलाइस जारी की
हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर मनाने पर रोक लगाई। सरकार कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त नियम भी अपना सकती है।
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