जनतंत्र डेस्क Delhi: दिल्ली परिवहन विभाग ने महिला आवेदकों के लिए ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले, आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर रखी गई थी, जिसे बाद में 15 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। परिवहन विभाग ने इस साल अक्टूबर में ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए योजना शुरू की थी, जिसके तहत 4261 ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
अब तक परिवहन विभाग को ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए कुल 19,885 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन कुल आवेदनों में से 19187 पुरुष आवेदक हैं और कुल महिला आवेदकों की संख्या 698 है। ज्यादा से ज्यादा महिला ड्राइवर दिल्ली की सड़कों पर ई ऑटो चलाती दिखें इसके लिए दिल्ली सरकार ने 33% स्लॉट भरने तक महिला ड्राइवरों के लिए आवेदन प्रक्रिया खुले रखने का निर्णय लिया है।
Delhi: ये हैं नियम
लाइट मोटर व्हीकल यानि LMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या थ्री-सीटर ऑटो-रिक्शा TSR ड्राइविंग लाइसेंस धारक (महिला) आवेदक ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए और उसके पास दिल्ली का पता वाला आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक (महिला) ई-ऑटो पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए Transport.delhi.gov.in पर जा सकते हैं। साथ ही सहायता के लिए दिल्ली सरकार के 1076 हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।
Delhi: महिलाओं को प्रोत्साहित करना मकसद
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि, पहले हमने शेष स्लॉट को सामान्य श्रेणी के आवेदनों से भरने के बारे में सोचा था। लेकिन पिछले एक महीने में, हमने देखा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन कर रही हैं और पूछताछ के लिए आगे आ रही हैं। हमने महसूस किया कि महिलाओं को इस ईवी क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाने के लिए हमे उन्हे प्रोत्साहित करना होगा की वो आगे आएं।