नई दिल्ली : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray Update news) को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है, यह मामला झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित था. दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।
सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत से बुधवार को अनुरोध किया कि झारखंड में 1999 में कोयला खदान आबंटन में अनियमित्ताओं के लिये दोषी ठहराये गये पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray Update news) को उम्र कैद की सजा दी जाये। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने सीबीआई और दोषियों की ओरसे सजा के बारे में बहस सुनने के बाद कहा कि इस पर 26 अक्टूबर को आदेश सुनाया जायेगा। सीबीआई ने विशेष अदालत से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे के साथ ही कोयला मंत्रालय में उस समय वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्य नंद गौतम तथा कैस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजी लि के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी उम्र कैद की सजा देने का अनुरोध किया है।