नई दिल्ली : सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए CBDT ने व्यक्तिगत Taxpayers के लिये फाइनेंशियल इयर 2019-20 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अब वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, वह 31 Dec. 2020 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
वैसे टैक्सपेयर, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है।इससे पहले सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया । इसके अलावा कर विवादों के निपटान के लिये लाई गई ‘विवाद से विश्वास योजना’ का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ”जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है. जिन टैक्सपेयर्स के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं. सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय-सीमा बढ़ायी गई है. जिन टैक्सपेयर्स ने अंतरराष्ट्रीय या कुछ खास तरह के बड़े घरेलू ट्रांजेक्शन किए हैं उन्हें भी 31st January, 2021 तक रिटर्न भरने का मौका दिया जाएगा ।