नई दिल्ली- पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए इमरान खान की सरकार ने बुधवार को कराची, लाहौर, रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर किसी भी लापरवाही से बचने के लिए सख्त कोविड-19 नियमों को लागू किया गया है।
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे सार्वजनिक परिवहन, बाजार और रेलवे स्टेशनों पर लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये नियम 29 अक्तूबर से प्रभावी हैं।
कोरोना के मामलों में हुए उछाल के बाद अधिकारियों ने सभी वाणिज्यिक गतिविधियों समेत शॉपिंग मॉल, मैरेज हॉल, रेस्तरां जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह को रात 10 बजे तक बंद करने का एलान किया है। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं जिनमें अस्पताल, दवा की दुकानें शामिल हैं, को खोलने की अनुमति दी गई है।
कोरोना से परेशान हुए इमरान खान, पाकिस्तान में दोबारा लॉकडाउन की नौबत, दो महीने तक लागू रहेगी धारा 144
स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को दो महीनों तक लागू करने का आदेश दिया है।
संघीय मंत्री के रूप में इमरान सरकार में कार्य कर रहे डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं, नियमन एवं समन्वय का प्रभार भी है। पीएम इमरान लगातार नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वह कोरोना से बचने के लिए एहतियाती उपाय करें, जिनमें मास्क लगाना बेहद अहम है।
पाकिस्तान में सामने आए संक्रमण के 3 लाख से अधिक मामले
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 3 लाख 30 हजार से अधिक मामले हैं। देश में अब तक कोविड-19 के चलते 6,759 लोगों की मौत हुई है। वहीं, दुनियाभर में इस वायरस की चपेट में आकर चार करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।