नई दिल्ली : वित्तीय वर्ष 2020-21 जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। कई ऐसे काम हैं जिनकी समय सीमा 31 मार्च तय की गई है। यदि कोई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं करते तो आप को भारी पेनाल्टी देनी होगी।
टैक्स से जुड़े कुछ कामों को पूरा करने के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख है। यदि कोई 31 मार्च चूक जाते है,तो आप को अगले साल की रिवाइज्ड या लेट इनकम टैक्स फाइल करने का अवसर नहीं मिलेगा। 31 मार्च तक लेट या रिवाइज्ड रिटर्न भरते है,पर इस के लिए आप को 10 हजार रुपये का लेट फाइन देना होगा।
योगी सरकार आज पेश करेगी अंतिम बजट, जानिए क्या होगा खास
5 बातों की डेडलाइन इस महीने खत्म
31 मार्च, वित्त वर्ष 2020-21 का अंतिम दिन है। किसी वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मूल समयसीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल की जाती है।पर उसके लिए टैक्सपेयर को पेनाल्टी देनी पड़ती है। बिलेटेड आईटीआर 10,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा की जाती है।
जनरल नरवणे : भारत-चीन सेनाओं के पीछे हो जाने से अंतिम परिणाम बहुत अच्छा रहा
ITR
रिवाइज्ड रिटर्न या रिवाइज्ड ITR का कोई टैक्सपेयर तब फाइल करता है।उससे ओरिजनल टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक होती है। जैसे कि डिडक्शन का क्लेम भूल जाना, इनकम या बैंक अकाउंट में कोई गलती होना शामिल है। यदि किसी ने आईटीआर दाखिल कर दिया है,और कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप संशोधित रिटर्न भर सकते है।
एडवांस टैक्स
इनकम टैक्स कानून में अगर किसी व्यक्ति की टैक्स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्यादा होती है तो उस को चार किस्तों में यानी 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स देना होता है।एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं भरने पर पेनाल्टी देने होती है। इस तरह 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा की जाती है।
मालिक ने इस अनोखे तरीके से निकाली अपने वफादार कुत्ते की अंतिम यात्रा, जानें
आधार और पैन
यदि किसी ने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत आप को अपने पैन को आधार नबंर से जोड़ना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी होगा। सरकार ने इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की अवधि 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है।ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। उन को जुर्माना देना होगा । ओर 1 अप्रैल 2021 से उनका पैन कार्ड भी बंद हो जाएगा।