जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: देश में कोविड मामलों में थोड़ी कमी आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत अब विदेश से आने वाले लोगों के लिए सात दिन का क्वारंटीन जरूरी नहीं होगा। नई गाइडलाइन से ‘ऐट रिस्क’ देशों की सूची भी हटा दी गई है।
Covid 19: कैसे पहचाने Omicron है, ये लक्षण हैं डेल्टा से अलग
स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक, विदेश से आने वालों का सात दिन तक अनिवार्य क्वारंटीन को हटा कर अब खुद से 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। ये नए दिशानिर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे।
अपलोड करनी होगी निगेटिव रिपोर्ट
नए नियमों के मुताबिक अब यात्रा करने से पहले यात्री एयर सुविधा पोर्टल पर या तो आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट न होने की स्थिति में यात्री अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं।
एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर एक चिकित्सा सुविधा में आइसोलेट किया जाएगा। टेस्ट होने के बाद अगर यात्री कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जाएगा।
भारत में पिछले 24 घंटों में 67,084 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1241 है। देश में अब कोविड के सक्रिय 7,90,789 केस हैं।