नई दिल्ली: Delhi Riots: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने यह जुर्माना दिल्ली हिंसा 2020 के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाने की वजह से लगाया है. यानी कि दिल्ली पुलिस, हिंसा के दौरान अपना काम करने में विफल रही, इसी एवज में उसपर जुर्माना ठोका गया है।
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अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि पूरा मामला देखने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचा रही है. कड़कड़डूमा कोर्ट की सेशन कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया. पूरा मामला देखने से लगता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचा रही है. पुलिस ने इस मामले में बड़ा ही ढीला रवैया अख्तियार किया. लिहाजा, नाराज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25 हज़ार का जुर्माना लगा दिया।
दरअसल, पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हिंसा भड़की थी. इस दौरान मोहम्मद नासिर को आंख में गोली लगी. वह पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर FIR दर्ज़ कराने गया. लेकिन दिल्ली पुलिस ने नासिर की शिकायत दूसरी FIR में जोड़ दिया.
Delhi Riots: जानें पूरा मामला
दिल्ली दंगों के दौरान, मोहम्मद नासिर को 24/02/2020 तारीख को आंख में गोली लगी थी. मोहम्मद नासिर ने 19/03/2020 को अपने पड़ोस के 6 लोगों (नरेश त्यागी,सुभाष त्यागी,उत्तम त्यागी, सुशील और नरेश गौर) के ख़िलाफ़ उन्हें गोली मारने की शिक़ायत दर्ज़ कराई थी. मोहम्मद नासिर ने अरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच किए नासिर की शिकायत को दूसरी FIR में जोड़ दिया, जिससे इनका कुछ लेना देना नहीं था.
दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी शिकायत न दर्ज़ करने को लेकर नासिर ने 17 जुलाई 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट का रूख़ किया. कड़कड़डूमा कोर्ट ने 21/10/2020 को दिल्ली पुलिस को मोहम्मद नासिर की शिकायत पर FIR दर्ज़ करने के आदेश दिए. दिल्ली पुलिस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ 29/10/2020 को सेशन कोर्ट पहुंची. सेशन कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई शुरू की और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा FIR करने के आदेश को स्टे किया।
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