नई दिल्लीः देश में कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने कोविड-19 के दूसरे लहर के कारण घोषित लाकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था की है। ई-पास के लिए राहत आयुक्त की वेबसाइट पर जाकर rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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ई-पास आवेदन
बता दें की अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।आवेदनों के परीक्षण के बाद ई-पास स्वीकृत किया जाएगा। ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इनको आवेकद प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करते कर प्रिंट निकाल सकेंगे। ई-पास की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी।चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर-कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाएगा
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ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा। जिले की सीमा के अंतर्गत मान्य ई-पास जारी करने के लिए एसडीएम तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास जारी के लिए डीएम द्वारा नामित अधिकारी अधिृत होगा।
आयुक्त कार्यालय से संपर्क
आवेदन के समय किसी भी जानकारी के लिए राहत आयुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकेग। विशेष सचिव राजस्व रामकेवल मोबाइल नंबर- 9411006000, चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट- 9988514423, वाट्सऐप नंबर- 9454411081, राहत आयुक्त कार्यालय 0522-2238200
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क्या खुला और बंद रहेगा ?
- बता दें की लॉकडाउन में जरुरी सेवाएं खुली रहेंगी
- रसोई गैस की एजेंसियां और गोदाम भी खुले रहेंगे, सभी को होम डिलीवरी करनी होगी।
- एजेंसियों के हॉकर या कर्मचारी को रोका नहीं जाएगा।
- सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
- डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण, एटीएम।
- प्रिंट और इलेक्ट्रनिक मीडिया वैध आई कार्ड दिखाने पर आ-जा सकेंगे।
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं देने वाले कर्मचारी भी आ-जा सकेंगे।
क्या रहेगा बंद
- मॉल
- सिनेमा हॉल
- सार्वजनिक पार्क
- रेस्तरां
- बार
- पब (खाना पैक करवा सकेंगे)
- राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे।