नई दिल्लीः देशभर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की थी. दिल्ली में एक हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. ये लॉकडाउन 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक रहेगा. हालांकि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई जरुरी काम है तो ई-पास की मदद से बाहर निकला जा सकता है. इसके लिए ई पास बनवाने के लिए अप्लाई करना होगा।
Coronavirus : कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का एक मात्र सही तरीका
ऐसे करें अप्लाई
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कई सेवाओं को छूट दी गई है. इनमें से कुछ सेवाओं के लिए ई पास जारी किया गया है. ई पास बनवाने के लिए www.delhi.gov.in पर जाकर ई पास के लिए अप्लाई करना होगा. दरअसल संबंधित जिले का डीएम ही ई-पास को जारी करेगा. वहीं नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जारी ई पास भी मान्य होगा।
यहाँ नहीं पड़ेगी पास की जरूरत
दरअसल इस समय ई-पास की जरूरत हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों या बस से जाने वाले यात्रियों को नहीं पड़ेगी. दिल्ली सरकार के जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, हवाई अड्डों / रेलवे स्टेशनों / आईएसबीटी से आने वाले व्यक्तियों को टिकट के जरिए ही आने जाने की परमिशन मिलेगी. वहीं डॉक्टर, हेल्थ केयर स्टाफ, आवश्यक कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी और राजनयिक अपने वैध आईडी प्रूफ को साथ में लेकर आ जा सकते हैं।