नई दिल्ली (Jharkhand Night Curfew): झारखंड में आज, गुरुवार 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राजधानी रांची समेत सभी 24 जिलों में यह प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही आज से रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगेगा। यह सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आपात स्थिति को छोड़कर घरों से निकलने की सख्त मनाही है। तमाम दुकानें, बाजार और प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे।
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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी किए गए दिशा-निर्देश। सभी से अपील है कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें।
पूर्व में संक्रमण को रोकने में झारखण्ड वासियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका और संवेदनशीलता रही है। मुझे पूरा विश्वास है हम फिर मिलकर कोरोना संक्रमण को मात देंगे। pic.twitter.com/KP5ykOdz1n— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 6, 2021
Jharkhand Night Curfew: बिना मास्क घुमने वालों की खैर नही
सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को सख्ती के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क या फेसकवर वाले लोगों को भारी जुर्माना के साथ ही कड़ी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। सरकार के एक आला अधिकारी ने बताया कि नया एसओपी जारी किया गया है, इसके अनुरूप सभी जिलों में उपायुक्तों और एसपी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव-कस्बों में कड़ाई से नियमों का अनुपालन कराया जाएगा।
समीक्षा के बाद सीएम ने उठाये कदम
बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की हाई लेवल मीटिंग में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले की समीक्षा के बाद सीएम ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा- कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लोगों से अपील है कि कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें। पूर्व में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में झारखंडवासियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका और संवेदनशीलता रही है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है हम फिर मिलकर कोरोना संक्रमण को मात देंगे।
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