जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया। हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्यों न आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए।
लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से बाहर आया, पीछे के गेट से निकला
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। साथ ही एक गवाह पर हुए हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और यूपी सरकार से पूछा है कि क्यों न उसकी जमानत रद्द कर दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
गौरतलब है कि लखीमपुर हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। इसके बाद मृतक किसानों के परिजनों ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में गुहार लगाई गई है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए। मृतक किसानों के परिजनों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दलील रखी। प्रशांत भूषण ने कहा कि 10 मार्च को एक गवाह पर हमला हुआ और धमकी दी गई कि सरकार फिर से आ गई है। अब इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार को रिपोर्ट तलब करते हुए सभी गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिए हैं।