Latest News: नई आबकारी नीति के तहत, दिल्ली में पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस वाले स्थानों को अलग परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
जनतंत्र डेस्क: Latest News: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत एल-38 लाइसेंस के आवेदकों के लिए नियम व शर्तें जारी की हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और इसी तरह के स्थानों के लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शादियों, पार्टियों और ऐसे अन्य आयोजनों में शराब परोसने के लिए अस्थायी पी -10 लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
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Latest News: आबकारी आयुक्त ने मंगलवार को जारी किया नोट
पी-10 लाइसेंस की आवश्यकता को एक वर्ष के लिए एल-38 लाइसेंस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो कि लाइसेंस प्राप्त परिसर के आकार के आधार पर 5-15 लाख रुपये तक के शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त ने मंगलवार को जारी एक नोट में कहा, “सालाना लाइसेंस प्राप्त होने के बाद इन स्थानों पर आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम में अलग से पी-10 लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। कई आयोजन करने वाले इन स्थानों को अपने परिसर में शराब परोसने के लिए यह (एल-38) लाइसेंस लेना होगा।”
Latest News: कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी
हालांकि, एल-38 लाइसेंसधारी एक पत्र जारी करेगा जिसमें आयोजन की तारीख, मेहमानों की संख्या और इस तरह के अन्य विवरणों का उल्लेख होगा ताकि वे दिल्ली में लाइसेंस प्राप्त स्रोत से शराब की खरीद कर सकें। नोट में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारी शराब की बिक्री या खपत को बढ़ावा देने के लिए संभावित या इच्छित किसी भी विज्ञापन सामग्री को न तो रखेगा, वितरित नहीं करेगा और न ही बेचेगा। साथ ही किसी भी कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी।