नई दिल्ली : भारत मे 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन को(Lockdown 2.0 Guidelines) और बढ़ा दिया है इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है जिन चीजों में 20 अप्रैल से छूट मिलेगी, जैसे किसानी खेती, क्योंकि इन दिनों में कटाई बुवाई का काम चालू रहता है किसानों के हित में उन्हें छूट देने के साथ-साथ उन्हें डिस्टेंसिंग पालन करने का भी कड़ा शासन दिया गया है इसी के साथ कहा गया है कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है उन क्षेत्रों में जिस भी चीज की दिक्कत है उसे दूर करने के लिए कहा गया।
कृषि और पशुपालन उद्योग में क्या क्या छूट
आपको बता दें कि लॉकडाउन में पहले की तरह ही Health Services चालू रहेंगे। खेती से जुड़ी सारी गतिविधियां चालू रहेगी चाहे वह कटाई का काम हो चाहे वह बुवाई का मजदूरों को हार्वेस्टिंग़ से जुड़े काम करने की भी छूट रहेगी।
- कृषि उपकरणों की दुकानें उनकी मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
- कृषि से जुड़ी खाद बीज कीटनाशक दवाई निर्माण वितरण की गतिविधियां चालू रहेगी
- फसलों की कटाई करने वाली मशीन एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा सकती हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा।
- मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे इन पर कोई रोक टोक नहीं है
- हर राज्य में दूध उत्पाद के प्लांट चालू रहेंगे साथ ही उनकी सप्लाई भी चालू रहेगी।
- मवेशियों के चारों से जुड़े प्लांट साथ ही रॉ मटीरियल की सप्लाई चालू रहेगी ।
इन इंडस्ट्री को भी छूट नियम के साथ
ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न आते हो उन सभी को उद्योगों में छूट , सरकार के दिए गए दिशा निर्देश निर्देश के मुताबिक कृषि क्षेत्र को मुक्त रखा गया है लेकिन इन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखने को भी कहा गया है।
-स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों को भी छूट दी गई हैं लेकिन शर्तों के साथ छूट है जैसे उन्हें अपने लेबरों को वही रखने का इंतजाम करना पड़ेगा उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी साथी डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा किसी की जान माल को नुकसान ना पहुंचे इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होगा।
- दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ मटिरियल्स से जुड़ीं इकाइयों को छूट
- ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को काम करने की इजाजत
- आईटी हार्डवेयर के निर्माण की छूट
- पैकेजिंग मरटिरियल्स की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को छूट
- जूट इंडस्ट्री को छूट, अलग-अलग शिफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए
- ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्ठों को इस बार छूट
– खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चलाने को भी इजाजत दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।
इस निर्माण कार्य में छूट शर्तों के साथ
- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
- सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को छूट
- ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉजेक्ट्स (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत) को छूट
- रीन्यूएबल एनर्जी के निर्माण को छूट
- शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट लेकिन सिर्फ उन्हीं को जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध हैं
- प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मकैनिक को भी छूट
इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक, आईटी, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, कारपेंटर इन सब को छूट दी गई है। ये लोग 20 अप्रैल के बाद सामाजिक दूरी बनाते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं।
बैंकिग क्षेत्र व इमरजेंसी सभी कार्य चालू
- बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी
- ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा
- इमर्जेंसी में प्राइवेट गाड़ियों के मूवमेंट को शर्तों के साथ इजाजत
- इमरजेंसी के दौरान प्राइवेट गाड़ियों को छूट साथ ही फोर व्हीलर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के साथ सिर्फ एक ही आदमी रहेगा गाड़ी में
टू व्हीलर पर एक ही शख्स मौजूद रहेगा जो सिर्फ ड्राइव करेगा नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना पड़ सकता हैं या जेल - कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई
- तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
- क्वारंटीन सेंटर से कोरोना संदिग्ध ने की भागने की कोशिश, पुलिस ने पकड़ा
ट्रांसपोर्टेशन में इन चीजों को छूट
- गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
- जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी
- सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत
- इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो
- रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार
- सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत
घरेलू जरूरत सम्बंधी
– किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट, आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं), ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
सरकारी दफ्तर
सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत के साथ केेन्द्र सरकार के सभी दफ्तर खुले रहेंगे वही सरकर ने साफ-साफ कहा है कि सभी केंद्रीय कार्यालयों में डेप्युटी सेक्रटरी से ऊपर के अधिकारी की सौ फीसदी उपस्थिति रहेगी, जबकि अवर सचिव से नीचे के कर्मचारी की उपस्थिति जरूरत के हिसाब से 33 के आस पास होनी चाहिए।
राज्यों में भी 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी दफ्तर खोलने के निर्देश
उधर राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि ग्रुप ए और बी सर्विसेस को छोड़कर नीचे के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार 33 फीसदी तक ही बुलाएं।