LOCKDOWN 3.0 : जानिए किस ज़ोन में कितनी मिलेगी छूट
देशव्यापी लॉक डाउन का तीसरा चरण कल से शुरू होकर 17 मई तक चलेगा । अब तक हुए दो लॉक डाउन के मुकाबले तीसरा लॉक डाउन राहत भरा है । हालांकि इस लॉक डाउन में अलग अलग ज़ोन के आधार पर राहत दी गई है । लॉक डाउन के नियमों में ढील देने के लिए वायरस कोविड-19 के जोखिम के आधार पर देश को 3 अलग-अलग जोन में बांट दिया गया है । तीनों ज़ोन के अलग-अलग नियम बनाए गए हैं । हालांकि ऐसी कई सुविधाएं हैं जो तीनों ही ज़ोन में 17 मई तक प्रतिबंधित होंगी । लेकिन, कुछ अन्य गतिविधियों में रेड जोन, ऑरेंज जोन ,और ग्रीन जोन के आधार पर कुछ रियायतें दी जा रही है ।
ट्रेन , हवाई यात्रा जैसी सुविधा 17 मई तक पूरी तरह प्रतिबंधित है । वहीं सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने, स्कूल ,कॉलेज ,शिक्षण संस्थान या होटल रेस्टोरेंट जैसी अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं का भी संचालन 17 मई तक बंद रहेगा। किसी भी ज़ोन में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग , बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलना है बशर्ते स्वास्थ्य संबंधी स्थिति न हो।
सार्वजनिक पूजा, सभा पर 17 मई तक रोक
केंद्र सरकार ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि देश में 17 मई तक शिक्षण संस्थान, राजनीतिक ,सांस्कृतिक एवं किसी भी प्रकार का एकत्रीकरण जैसा कार्यक्रम नहीं होगा तथा सार्वजनिक धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे । कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए विमान रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही को मंजूरी मिल सकती है । जिसके लिए गृह मंत्रालय ने अनुमति दी है।
इस आधार पर हुआ ज़ोन का बंटवारा
संक्रमण के मामले में जिलों को चिन्हित किया गया है उस आधार पर ज़ोन का बंटवारा हुआ है। वैसे जिले जहां 21 दिन से कोई नया मामला नहीं आया है ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है । वहीं ऐसे जिले जहां नियंत्रित मामले हैं उन्हें ऑरेंज ज़ोन में रखा गया है, जबकि जहां सबसे ज्यादा मामले हैं और जोखिम ज्यादा है उन्हें रेड जोन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, शुक्रवार को देश में 130 रेड जोन 284 ऑरेंज और 319 ग्रीन जोन जिले बताए थे। सबसे ज्यादा 19 रेड जोन जिले उत्तर प्रदेश में और 14 ज़ोन महाराष्ट्र में है वहीं खतरे की बात है कि दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में है।
लॉकडाउन पार्ट 3 ऐसे होंगे अगले 2 हफ्ते
★ग्रीन जोन में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हो सकेगी।
★सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक बाहर जाने की अनुमति होगी।
★ज्यादातर सेवाओं का रास्ता खोल दिया गया है
★ दोनों ही ज़ोन में ई-कॉमर्स कंपनियां कार्य कर सकती हैं
★ रेड जोन में भी कुछ अतिरिक्त सेवाओं को इजाजत मिली है
★इन सबके बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन सबके लिए अनिवार्य है
★मास्क लगाना अनिवार्य है
★सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है
ग्रीन जोन में मिलने वाली छूट
लॉकडाउन पार्ट 3.0 में ग्रीन जिलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम और अन्य सतर्कताओं के साथ लगभग सभी सुविधाओं की छूट दे दी गई है । बसे चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 प्रतिशत यात्री ही होंगे । वहीं दुकान ,स्पा , सलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। यही नहीं कॉमर्स की कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है । जबकि कंटेनमेंट एरिया के अतिरिक्त सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की भी अनुमति दे दी गई है।
ऑरेंज जोन में मिलने वाली छूट
ऑरेंज ज़ोन का भी दायरा बढ़ा दिया गया है । इस क्षेत्र में सुबह 7:00 से शाम 7:00 के बीच गैर जरूरी गतिविधियों के लिए बाहर आने जाने की अनुमति दी गई है। सैलून और दुकानें इस ज़ोन में भी खोलने की इजाजत होगी । वहीं इस जोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की स्वीकृति मिल गई है ग्रीन जोन की तरह यहां भी ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति दे दी गई है। कुल मिलाकर ग्रीन ज़ोन और ऑरेंज ज़ोन में बहुत हद तक छूट मिली है।
रेड जोन में नहीं मिल रही है छूट
ग्रीन जोन और ऑरेंज ज़ोन की तरह ‘रेड जोन’ में छूट नहीं मिल रही है रेड जोन में सख़्ती से लॉक डाउन का पालन करना होगा । रेड ज़ोन में रिक्शा ऑटो टैक्सी या किसी भी तरीके की गाड़ी के आवागमन पर रोक है ।रेड ज़ोन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही कर सकती है । वहीं कंटेनमेंट एरिया में लोगों का आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। हालांकि जरूरी सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार हालात के आधार पर इन व्यवस्थाओं में बदलाव भी कर सकती है । प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी था कि जिस तरीके की स्थिति होगी उस तरीके से छूट प्रावधान में बदलाव किया जाएगा।
कंटेनमेंट ज़ोन में क्या स्थिति
कंटेन्मेंट ज़ोन में बिल्कुल भी छूट नही दी जा रही है। रेड जोन के भीतर जो कंटेनमेंट जोन है उसमें पूरी तरह से प्रतिबंध लगा होगा। और सख्ती भी बरती जाएगी। अगले 2 सप्ताह तक किसी भी प्रकार आवागमन जैसे साइकिल रिक्शा ऑटो ऑटो रिक्शा टैक्सी का नहीं होगा । वही सैलून और किसी भी प्रकार की दुकान ,सभी बंद रहेंगे।