नई दिल्लीः राजस्थान सरकार ने 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए है. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा। सरकार ने इस लॉकडाउन की समय सीमा में विवाह समारोह में महज 11 लोगो की स्वीकृति जारी की है। हालांकि सरकार ने इसके लिए भी कोर्ट मैरिज को प्राथमिकता दी है। नई गाइडलाइन के तहत 10 मई के प्रातः 5:00 से 24 मई की सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा
COVID मरीजों में सामने आए ब्लैक फंगस इंफेक्शन के मामले, जानें क्या हैं लक्षण
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स
- राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जा सकते हैं।
- 31 से संख्या घटाकर महज 11 लोगों की मौजूदगी में विवाह करने की इजाजत है। और कोर्ट मैरिज को सरकार ने महत्व देते हुए बिना समारोह विवाह संपन्न करने की इजाजत दी है।
- किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
- दूध की डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 खुल सकेगी।
- खाद्य पदार्थ, किराना, आटा चक्की, फल सब्जियों की दुकानें खुली रहेगी।
- आम लोग पूजा-अर्चना और इबादत घर में रहकर ही कर सकेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- फोन पर या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री उपलब्ध करा सकेंगे।
- प्रदेश के बाहर से आने वालों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
- 1 जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन बस जीप कार से आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।
- फैक्ट्रियों में मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए संस्थानों द्वारा श्रमिकों को पास जारी किए जाएंगे।
Corona Vaccine : कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या है अलग, जानें अंतर विस्तार से
आक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर चिंता
जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त कंटेंमेंट जोन में स्थानीय आवश्यक्ता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर चिंता जताई गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,532 नए संक्रमित मिलने के साथ ही 163 की मौत हुई है।