जनतंत्र डेस्क, इंदौर: मध्य प्रदेश के चर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भय्यू महाराज सुसाइड मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी ठहराया है। इंदौर जिला कोर्ट ने भय्यू महाराज की शिष्या पलक, सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को 6-6 साल की सजा सुनाई है।
Mumbai: शक्ति मिल गैंगरेप केस: बॉम्बे HC ने पलटा फैसला, उम्रकैद में बदली दोषियों की फांसी की सजा
इंदौर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना है। साल 2018 में भय्यू महाराज ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जान दे दी थी। कोर्ट ने माना कि, तीनों आरोपी भय्यू महाराज को पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे।
कोर्ट ने आरोपी शिष्या पलक, सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी माना है। इन तीनों को भय्यू महाराज के सुसाइड मामले में साल 2019 में अरेस्ट किया गया था। इन पर आरोप था कि, ये लोग पैसों के लिए भय्यू महाराज को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे। भय्यू महाराज ने सुसाइड लैटर में सेवादार विनायक का जिक्र भी किया था। विनायक 16 साल से भय्यू महाराज के साथ था।