जनतंत्र डेस्क National: केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। इसका मकसद आतंकवाद और सीमा पार से बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना है। इसी के साथ BSF अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी तक तलाशी अभियान चला सकेगी। इसमें BSF के पास संदिग्धो को गिरफ्तार और संदिग्ध सामग्री जब्त करने का अधिकार होगा और इसके लिए सीमा सुरक्षा बल को किसी प्रशासनिक अधिकारी से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। केंद्र के इस फैसले के बाद अब पंजाब में सियासत गर्मा गई। इससे पहले पंजाब में BSF को 15 किमी तक ही तलाशी का अधिकार था।
केंद्र के इस फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एतराज जताया है। सीएम चन्नी ने कहा कि BSF को आंतरिक क्षेत्र में आकर पुलिस की तरह कार्रवाई की इजाजत देना संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। बादल ने कहा है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि केंद्र ने राज्य सरकार को भरोसे में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला लिया हो। चन्नी और उनके साथी अब सिर्फ इसलिए शोर कर रहे हैं, ताकि अपनी मिलीभगत को छिपा सकें।
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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया फैसले का स्वागत
सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के फैसले का पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। पाक समर्थित आतंकी पंजाब में भारी संख्या में ड्रग्स और हथियार भेज रहे हैं। ऐसे में BSF की मौजूदगी और ताकत बढ़ने से हम मजबूत होंगे। केंद्रीय सुरक्षाबलों को राजनीति में न घसीटें।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में क्या ?
गृह मंत्रालय ने यह फैसला BSF एक्ट 1968 की धारा 139 (1) के तहत किए प्रावधानों के आधार पर किया है। इसके दायरे में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय, केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाके आएंगे। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में पहले यह दायरा सीमा से 15 किमी तक ही था। अब इसे 50 किमी कर दिया गया है। गुजरात में यह दायरा 80 किमी से घटाकर 50 किमी किया गया है। राजस्थान में पहले की तरह 50 किमी ही रखा गया है। नए आदेश में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में BSF का अधिकार क्षेत्र 80 किमी से घटाकर 60 किमी कर दिया गया है।