जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने EWS/OBC आरक्षण के तहत नीट-पीजी काउंसलिंग 2021-22 की मजूरी दे दी है। अभी मौजूदा सिस्टम ये ही चल रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित मानदंड के अनुसार NEET-PG Counselling शुरू करने की अनुमति दी। कोर्ट ने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को बरकरार रखा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की इजाजत, इस साल मौजूदा मानदंडों के रूप में सभी मेडिकल सीटों के लिए NEET में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में दी है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जज जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा है कि ओबीसी का 27 फ़ीसदी कोटा और EWS के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण बरकरार रहेगा। EWS को लेकर मार्च में विस्तार से सुनवाई होगी। NEET-PG में दाखिले में OBC और EWS कोटा के तहत मिले आरक्षण को चुनौती देती याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है।