Supreme court ने आज Population control पर केंद्र सरकार को क्या कहा?
- केंद्र सरकार को नोटिस
- जनसख्या पर नियंत्रण
- हाईकोर्ट में याचिका पहले खारिज चुकी है
- हम दो हमारे दो से देश की समस्याओं का समाधान
- जनसंख्या विस्फोट अधिक खतरनाक है
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट Supreme court ने आज जनसंख्या Population नियंत्रण पर कानून बनाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार central government को नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि ये याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की थी। पिछले साल अगस्त में बीजेपी नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने जनसंख्या नियंत्रण Population control कानून को लेकर पीएमओ में प्रजेंटेशन भी दी थी।इस दौरान उन्होंने कानून बनाने के लिए कई सारे तर्क दिए थे।
बम विस्फोट की तुलना में जनसंख्या विस्फोट अधिक खतरनाक है
आज सुप्रीम कोर्ट Supreme court ने इससे पहले याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का रूख करने को कहा। बता दें कि हाई कोर्ट में ऐसी याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। जिसके बाद वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि बम विस्फोट की तुलना में जनसंख्या विस्फोट अधिक खतरनाक है। अश्वनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि कई कानून बनाए गए, लेकिन देश के लिए सबसे ज्यादा जरुरी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम दो हमारे दो कानून के जरिए देश की करीब 50 फीसदी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।