जनतंत्र डेस्क, चंडीगण: हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (OM Prakash Chautala) को आय से अधिक मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सीबीआई कोर्ट ने 50 लाख रुपय का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का आदेश भी दिया। ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं।
सीबीआई ने कहा था कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है। सीबीआई के वकील ने कहा था, भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके।
बता दें कि चौटाला के पास आय से 189.11% संपत्ति ज्यादा थी। 2019 में ED ने चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी। वहीं जनवरी 2021 में स्पेशल जज विकास धुल ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।