नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के खोरी गांव में अवैध रूप से बने करीब 10,000 घरों को तोड़ने का आदेश दे दिया है। ये घर अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। साथ ही, फरीदाबाद ने फरीदाबाद नगर निगम और स्थानीय पुलिस (फरीदाबाद) को छह सप्ताह के भीतर बेदखली का आदेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायामूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों को फरीदाबाद जिले के लकडपुर खोरी गांव के निकट वनभूमि से सभी अतिक्रमण छह माह के भीतर हटाने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।पीठ ने अपने आदेश में कहा,‘‘ हमारे विचार से याचिकाकर्ता पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के निर्देशों से बंधा है।
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अवैध अतिक्रमण
साथ ही पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को पुनर्वास संबंधी याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए।पीठ ने अतिक्रमण के कथित पांच आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,‘‘ इसलिए हम राज्य और फरीदाबाद नगर निगम को दिए गए निर्देशों को दोहराते हैं और उम्मीद करते हैं कि निगम वन भूमि से सभी अतिक्रमण छह सप्ताह के भीतर हटा कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगा।’’
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वीडियो कॉन्फ्रेंस की जरिए हुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त की अतिक्रमण हटाने के काम में लगे निगम अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा देने जिम्मेदारी है