नई दिल्ली: नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उनका अब तक ट्विटर ने पालन नहीं किया है. ट्विटर जल्द से जल्द पालन करें और करवाएं. केंद्र ने फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे।
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ट्विटर के खिलाफ याचिका
बता दें की इसके चलते अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं की गई है और इस वजह से कई बार जो आपत्तिजनक ट्वीट या पोस्ट किए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती. दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के दो ट्वीट्स का भी जिक्र किया गया है।
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व्हाट्सएप प्राइवेसी विवाद
याचिका में कहा गया है कि इन दोनों लोगों ने देश की न्याय प्रणाली का अपमान करते हुए 2 ट्वीट किए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि ट्विटर के पास कोई शिकायत अधिकारी मौजूद नहीं था. वहीं दूसरी और दो दिन पहले ही व्हाट्सएप में भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार के फरवरी में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को चुनौती दी थी. व्हाट्सएप की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के यह दिशा निर्देश व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन की नीति के खिलाफ है।