नई दिल्ली : पंजाब में कोरोना को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने और सिनेमा व शापिंग मॉल में लोगों की आवाजाही को सीमित करने के आदेश दिये है।
कोविड समीक्षा बैठक में लिए गए यह सभी फैसले आगामी रविवार से राज्य में लागू हो जाएगे। बता दे कि सरकार ने बैठक में फैसला लिया गया है कि मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों समेत अन्य सभी शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगी । सिनेमा हॉल में 50 % से ज्यादा दर्शकों और शापिंग माल्स में किसी भी समय 100 से अधिक लोग प्रवेश नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में सामाजिक गतिविधियों को अगले दो हफ्ते तक सीमित कर दे ताकि कोविड के प्रसार की नई कड़ी को तोड़ा जा सके। उन्होंने लोगों ने अपील कि अपने घरों में एक साथ 10 से अधिक मेहमानों को न बुलाएं।
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गतिविधियों पर प्रतिबंध
राज्य में कोविड के कारण जान गंवाने वाले लोगों की याद में, अगले सप्ताह से हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक घंटे का मौन रखाना होगा। उस दौरान राज्य में कोई वाहन भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को इस मुहिम में मार्केट कमेटियों, पंचायतों समेत आम लोगों को जोड़ने का आह्वान किया है।राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में सभी सामाजिक गतिविधियों और समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।वही विवाह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यों की अनुमति देते हुए उनमें अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति तय कर दी गई है। सबसे अधिक प्रभावित 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।
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नाइट कर्फ्यू
मुख्यमंत्री ने रविवार को सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, माल्स आदि बंद रखने के आदेश दे दिये है। राज्य में औद्योगिक और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि खाने की होम डिलीवरी नाइट कर्फ्यू के दौरान भी जारी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी सिविल और पुलिस अधिकारियों को अपने जिलों में प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 11 सर्वाधिक प्रभावित जिलो और सरकारी कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग रोकने के आदेश भी दिए है। आम लोगों को केवल अत्यावश्यक कारणों से ही सरकारी कार्यालयों में आने के लिए कहा है। आम लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए आनलाइन और वर्चुअल तरीके से काम करने के निर्देश भी सरकारी अधिकारियों को दिए गए है। उसके अलावा रजिस्ट्री में प्रतिदिन लोगों की आवाजाही को भी सीमित करने को कहा गया है।