नई दिल्ली – बंबई हाई कोर्ट के आरे कॉलोनी में जंगल कटाई के मामले को खारिज करने के बाद छात्रों ने इस मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी,और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सुनवाई करते हुए कहा की फिलहाल आरे में “कोई पेड़ नहीं कटेगा” जस्टिस अरण मिश्रा ने कहा हो सकता कभी वन क्षेत्र रहा हो, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा की सभी प्रर्दशनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए।
दरसल बंबई की आरे कॉलोनी में राज्य सरकार, बीएमसी और वन विभाग के बीच आरे कॉलोनी की 120 एकड़ ज़मीन पर 500 करोड़ की लागत से चिड़िया घर बनाने का करार हुआ था जिसके बाद छात्रों ने पेड़ों को काटने का विरोध किया ना केवल छात्र बल्कि बॉलीवुड कलाकारों ने भी पर्यावरण बाचव अभियान शुरु कर किया पर्यावरण बचाव अभियान कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार वहां कार शेड बनाना चाहती है,जोकि ज़मीन हड़पने की एक योजना है आरे कॉलोनी में पेड़ काटने का विरोध काफी दिनों से चल रहा है वहीं इस मामले में बंबई हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी जोकि हाईकोर्ट ने खारिज कर दी जिसके बाद अब छात्रों ने इस मामले की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था।