जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: सीएए विरोध प्रदर्शन में यूपी सरकार की ओर से वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि वो 2019 में सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपए वापस करे। यूपी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रदर्शनकारियों से करोड़ों रुपए वसूले थे।
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सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उसने साल 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आरोप में जारी नोटिस को वापस ले लिया है। प्रदर्शनों के खिलाफ सरकार ने 274 नोटिस जारी किए थे।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार कथित प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपए वापस करे। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, यूपी सरकार नए कानून के तहत कार्रवाई कर सकेगी। इस नए क़ानून के तहत प्रदर्शनकारियों को सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। उन्हें जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।