नई दिल्लीः कोरोना महामारी जेलों में फैलने की चिंता से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में गठित हाई पावर्ड कमिटी पिछले साल जारी निर्देशों के मुताबिक कैदियों की रिहाई पर फैसला ले. दरअसल पिछले साल भी कोर्ट के आदेश पर कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था. तब छोड़े गए सभी कैदी जेल में वापस आ चुके हैं।
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कैदियों की रिहाई
बता दें की शुक्रवार को कैदियों की रिहाई का मामला काफी समय बाद कोर्ट में उठा. वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि इस समय अधिकतर जेल क्षमता से अधिक भरे हैं. कोर्ट को तत्काल इस बारे में आदेश देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमना ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था कि वह इस मसले पर सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी चर्चा करेंगे ताकि प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
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90 दिन की पैरोल
मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट नेआज अपनी वेबसाइट पर आदेश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि राज्यों में गठित हाई पावर्ड कमिटी पिछले साल जारी निर्देश का पालन करे. जिन कैदियों को पिछले साल छोड़ा गया था, उन्हें फिर अंतरिम रूप से रिहा किया जाए. जिन कैदियों को पिछले साल परोल मिली थी, उन्हें फिर 90 दिन के लिए छोड़ा जाए।