नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के वसीम रिजवी की कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है, और साथ ही वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बीते महीने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इन 26 आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की गई है।
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SC खारिज की याचिका
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर आज सुनवाई की गई। जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वसीम रिजवी की इस याचिका पर काफी विरोध हुआ। मुस्लिम समाज के कई लोग आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।
पचास हजार रुपए जुर्माना
बता दें की वसीम रिजवी का कहना था कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका जहन कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। याचिका में कहा गया था कि कुरान की इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है। कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उसे रोका जाना चाहिए। रिजवी का यह भी कहना है कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निराधार याचिका है। जिसके बाद कोर्ट ने पचास हजार रुपए जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी।