Unlock 2.0 की गाइडलाइन जारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी। जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। अनलॉक-1 की अवधि आज खत्म हो रही है। इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होंगी।
Govt of India announces guidelines for ‘Unlock 2’ to be in force till July 31st pic.twitter.com/6TiviQtmts
— ANI (@ANI) June 29, 2020
बता दे कि अनलॉक-2 की गाइडलाइंस अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से सलाह लेने के बाद जारी की गई हैं। इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय और उसके विभाग भी शामिल हैं। अनलॉक-1 में जारी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने का आदेश दिया गया था। ये आगे भी जारी रहेगा। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है. इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा।
#UNLOCK2: Lockdown shall continue to remain in force in containment zones till July 31st. In containment zones, only essential activities to be allowed. pic.twitter.com/krHxvKP9a7
— ANI (@ANI) June 29, 2020
रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं। लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो सकेंगी। इसके लिए सरकार की ओर से एसओपी जारी की जाएगी। अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।
अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी
- 1 जुलाई से लागू होंगी अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन
- कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में गतिविधियों में छूट
- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान
- रात्रि कर्फ्यू अब 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक होगा
- 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
- 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग इस्टीट्यूट होंगे शुरू
- धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे